एडीएम कार्यालय
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट: श्रीमती ऋचा
एडीएम कार्यालय की चुनौतियां
- जिला –साउथ भूमि अधिग्रहण मामलों के संबंध में काफी संवेदनशील है, विभिन्न सार्वजनिक / सरकारी कार्यों के लिए अतीत में 13 दक्षिण दिल्ली के गांवों के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण के मालिक हैं।
- नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की घोषणा के बाद से, जिला विभिन्न अदालतों के समक्ष मुकदमों से भर गया है।
एडीएम के कर्तव्य और कार्य
डीएलआर अधिनियम, 1954 की अतिरिक्त कलेक्टर यू / एस 6 आर / डब्ल्यू धारा 76 और डीएलआर अधिनियम, 1954 की धारा 3 (6) के रूप में कार्य करने के लिए
- पंजाब टेनेंसी एक्ट, 1887 के कलेक्टर यू / एस 105 (1) (ए) और पंजाब टेनेंसी एक्ट की धारा 27 (1) (ए) के तहत कार्य करना
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खंड (सी) के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रूप में कार्य करना
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह / विवाह अधिकारी के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करना
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सहायक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए
- अतिरिक्त राजस्व कलेक्टर के रूप में कार्य करना
- सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहने वालों को बेदखल करना) अधिनियम, 1971 के तहत एस्टेट अधिकारी के रूप में कार्य करना
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण के लिए न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करना
- वन अधिनियम के तहत वन निपटान अधिकारी के रूप में कार्य करना
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करना
- जिला कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए – दक्षिण
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता के कार्यकारी मजिस्ट्रेट यू / एस 109, 110, 133, 145, 174, 176 और अन्य लिंक प्रावधानों के रूप में कार्य करने के लिए
- विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना
- बोरवेल / ट्यूबवेल की अनुमति के लिए जिला सलाहकार समिति के समन्वयक / सदस्य के रूप में कार्य करना
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए। 48 (अंबेडकरनगर)
- जिला आपदा प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में कार्य करना
- जिला सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करना
- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सं। 48 (अंबेडकरनगर)
- दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए भूमि की स्थिति रिपोर्ट जारी करना
- मोहल्ला सभा का संचालन करना
- जिला विकास समिति के सदस्य
- दक्षिण – दक्षिण के परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए
- अन्य प्रशासनिक और विविध। जीएनसीटीडी द्वारा समय-समय पर दी गई जांच के अनुसार मजिस्ट्रियल / फैक्ट फाइंडिंग जैसे कार्य करता है
- जिलाधिकारी (दक्षिण) के सामान्य मार्गदर्शन में सभी एसडीएम के संबंधित पर्यवेक्षण
कार्यालय स्थान:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण का कार्यालय डीएम दक्षिण, एम.बी.रोड, साकेत, नई दिल्ली के कार्यालय परिसर में है।