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जिला विकास समिति

दिल्ली सरकार की एनसीटी को दो स्तरीय संरचना स्थापित करनी है, जिसमें दिल्ली सरकार की एनसीटी के स्तर पर सर्वोच्च समिति और जिला स्तर पर ग्यारह जिला विकास समितियाँ शामिल हैं। इन समितियों का उद्देश्य निर्णय लेने में डी-केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करना है और क्षेत्र (विधायकों और नगर पार्षदों), निवासी कल्याण संघों, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य विभाग और नागरिक के जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल करके एक उत्तरदायी और जिम्मेदार प्रशासन प्रदान करना है। निकायों।

उद्देश्य

इन समितियों के गठन के पीछे व्यापक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

  1. जिला स्तर पर एक उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करें।
  2. सार्वजनिक उपयोगिता और विशिष्ट नागरिक सुविधाओं के संदर्भ में दिल्ली सरकार के एनसीटी के सभी विभाग से संबंधित मामलों में निर्णय लेना।
  3. विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों की योजना बनाने, क्रियान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया में सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को शामिल करें।
  4. निर्वाचित सरकार में लोगों का विश्वास पैदा करने के लिए जिला स्तर पर एक कुशल और प्रभावी सार्वजनिक शिकायत परिशिष्ट प्रणाली का निर्माण।
  5. जिलों के बीच विभिन्न सुविधाओं के संतुलित विकास और समान पहुँच प्रदान करना।
  6. विभिन्न योजनाओं के बेहतर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ जिला प्रशासन सहित सभी विभाग के अधिकारियों को सशक्त बनाता है।
  7. प्राधिकरण आईडी दिल्ली की बहुलता के कारण देरी को कम करता है।
  8. उनके द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में जनता को एकल खिड़की दृष्टिकोण प्रदान करें।
  9. दिल्ली की जिला वार्षिक / पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाली सभी योजना योजनाओं और परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

संरचना

यह दो स्तरीय संरचना है, दिल्ली स्तर की एनसीटी की सरकार और जिला स्तर पर ग्यारह जिला विकास समितियों की सर्वोच्च समिति। सेट-अप की रीढ़ जिला विकास समितियां हैं जिन्हें उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त किया जा रहा है। शीर्ष समिति जिला विकास समितियों के कामकाज की समीक्षा और मूल्यांकन करती है।

दक्षिण जिले की जिला विकास समिति की बैठकें प्रत्येक महीने में एक बार महीने के तीसरे गुरुवार को सुबह 11 बजे उपायुक्त (दक्षिण) के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाती हैं।

जिला विकास समितियों की संरचना निम्नानुसार है:-

  1. जिले के विधायकों में से एक मुख्यमंत्री द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन द्वारा नामित किया जाना है। अध्यक्षता (श्री नरेश यादव)
  2. अन्य विधायक सदस्य
  3. जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व) संयोजक
  4. एमसीडी के सभी जोनल कमेटी अध्यक्ष, जिनके क्षेत्राधिकार में जिले के सदस्य आते हैं
  5. कमिश्नर (दिल्ली नगर निगम) / अध्यक्ष (एनडीएमसी) के नॉमिनी एक अतिरिक्त उपायुक्त सदस्य के पद से नीचे नहीं
  6. एक अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे का अध्यक्ष (डीवीबी) का उम्मीदवार नहीं। सदस्य
  7. नामांकित व्यक्ति के सीईओ (दिल्ली जल बोर्ड) एक सुपरडेट के रैंक से नीचे नहीं। इंजीनियर। सदस्य
  8. अधीक्षक। इंजीनियर (लोक निर्माण विभाग)। सदस्य
  9. शिक्षा सदस्य के उप निदेशक
  10. परिवहन विभाग के सदस्य से संबंधित उप निदेशक / क्षेत्र अधिकारी
  11. जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग सदस्य
  12. बारहवीं। सहायक आयुक्त (खाद्य एवं आपूर्ति) सदस्य
  13. स्वास्थ्य विभाग के सदस्य के प्रतिनिधि
  14. कम से कम अधीक्षक के डीडीए के प्रतिनिधि। इंजीनियर रैंक विशेष आमंत्रित सदस्य
  15. सदस्यों द्वारा रोटेशन द्वारा 3 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि
  16. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त उपायुक्त सदस्य

भूमिका और कार्य

समितियों की भूमिका और कार्य हैं: –

  1. विशेष क्षेत्र / जिले के लिए सभी विभाग की वर्तमान योजना योजनाओं की पहचान करना। योजनाओं को जिला विकास समितियों में सूचीबद्ध संबंधित विभाग के सदस्यों द्वारा प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
  2. नियत समय पर समिति कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय योजना तैयार करेगी।
  3. विचाराधीन विभिन्न विषय मामलों के लिए आवश्यक होने पर, उप-समितियों का गठन करना।
  4. उपायुक्त समिति के संयोजक हैं। वह योजनाओं की समीक्षा और निगरानी के संबंध में जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उपयोग करता है, एक बार योजना के लिए अनुमोदन संबंधित विभागीय प्रमुखों द्वारा प्राप्त किया गया है।
  5. विभागीय सदस्य जिलों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभाग के प्रमुखों द्वारा उन्हें सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के भीतर अपनी भूमिका निभाते हैं।

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

जिला विकास समितियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

  1. जिले के विकास की योजनाओं की निगरानी के लिए बैठक बुलाने, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी सहित सभी प्रभावी कदम उठाएं।
  2. दिल्ली सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और कार्यान्वयन एजेंसियों पर एक पहरेदार के रूप में कार्य करना।
  3. परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जिला स्तर पर हल होने वाले मुद्दों को हल करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
  4. समितियां संबंधित मंत्री को सिफारिश करेंगी और आधिकारिक प्रक्रियाओं के लिए छोड़ने के बजाय, क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए एक बैठक आयोजित करेंगी।

उप-समितियों

  1. एक विशिष्ट विषय को देखने के लिए समिति में एक प्रस्ताव पारित करके जिला विकास समिति द्वारा उप-समितियों का गठन किया जा सकता है।