एनपीआर – राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर
A. परिचय
1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र) नियम: 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय (ग्राम / उप-टाउन), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। एक सामान्य निवासी को एनपीआर के उद्देश्यों के लिए परिभाषित किया जाता है, जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या एक व्यक्ति जो अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में निवास करने का इरादा रखता है।
बी। उद्देश्य
2. एनपीआर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बॉयोमीट्रिक विवरण शामिल होंगे।
सी। जनसांख्यिकी विशेष
3. प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए प्रत्येक व्यक्ति का निम्नलिखित जनसांख्यिकीय विवरण आवश्यक है:
- व्यक्ति का नाम
- घर के मुखिया से रिश्ता
- पिता का नाम
- माता का नाम
- पति का नाम (यदि विवाहित है)
- लिंग
- जन्म की तारीख
- वैवाहिक स्थिति
- जन्म स्थान
- राष्ट्रीयता (घोषित के रूप में)
- सामान्य निवास का वर्तमान पता
- वर्तमान पते पर रहने की अवधि
- स्थायी निवास पता
- व्यवसाय / गतिविधि
- शैक्षणिक योग्यता