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जिला शहरी विकास एजेंसी

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार नंबर २6६६ दिनांक १६/5/२०१५, प्रत्येक जिला सरकार के तहत जिला शहरी विकास एजेंसी (डूडा) के निर्माण के संबंध में। दिल्ली के एन सी टी, डी यू डी ए का गठन किया गया था।

समाज के सभी नियमों और विनियमों को “सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860” की धारा 12 और 12A के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए लागू किया जाएगा।

निम्नलिखित कार्यों को डूडा के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा: –

  1. आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन यानी सड़क, सड़क, स्थानीय पार्क, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट (एमएलए आरएडी)।
  2. अन्य योजना – लघु कार्य और मेरी दिल्ली – आई केयर।
  3. शहरी गांवों का विकास।
  4. शहरीकृत गाँव में चौपालों का नवीनीकरण / पुनर्निर्माण / सुधार।
  5. नागरिक स्थानीय क्षेत्र विकास / स्वराज्य निधि से संबंधित कार्य।
  6. सरकार के निर्णय के अनुसार कोई अन्य योजना। समय समय पर।

सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय: ओ / ओ जिला मजिस्ट्रेट,

जिला, दक्षिणी दिल्ली, एम.बी. रोड, साकेत

नई दिल्ली – 110068

महत्वपूर्ण आदेश और काम करता है की सूची:

  अनु क्रमांक  आदेश संख्या आदेश की तारीख\   विषय
3816-3919 16/07/2015 जिला शहरी विकास एजेंसी का निर्माण (डूडा)
1876 05/08/2015 ज्ञापन और नियमों के साथ सोसायटी पंजीकरण का प्रमाण पत्र  
4432-52 06/08/2015 डूडा में सहायक अभियंताओं के लिए आदेश
4156 31/08/2015 जिलों के लिए दिशा निर्देशों के बारे में आदेश
6876 29/02/2016 भुगतान के 1, 2 और 3 किस्तों के बारे में आदेश
353-354 02/03/2016 कार्यों की व्यवहार्यता और गैर व्यवहार्यता के बारे में रिपोर्ट 
8957 28/06/2016 दिल्ली में मोहल्ला के गठन का आदेश
8     टिप्पणी और प्रगति के विवरण के साथ सीएलएडी के तहत कार्यों की सूची
9     विभिन्न विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सूची डी यू डी ए / सी एल ए डी
10     विभिन्न विभाग द्वारा डूडा / एमएलए एलएडी के तहत कार्यों की सूची