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स्पेशल टास्क फोर्स

निम्नलिखित संरचना के साथ दिल्ली के प्रत्येक जिले के प्रत्येक उप-विभाग के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) स्थापित किया गया है: –

  1. उप-मंडल के उप-मंडल मजिस्ट्रेट. / संयोजक
  2. उपखंड सदस्य के सहायक पुलिस आयुक्त
  3. डीडीए सदस्य के उप निदेशक / कार्यकारी अभियंता
  4. दिल्ली नगर निगम सदस्य के जोनल असिस्टेंट कमिश्नर
  5. पीडब्ल्यूडी सदस्य के कार्यकारी अभियंता
  6. पंचायत विभाग के बीडीओ, जीएनसीटीडी सदस्य

अन्य भूमि स्वामित्व एजेंसियों के प्रतिनिधियों, जैसे कि एल एंड डीओ को आवश्यक होने पर शामिल किया जाना चाहिए।

स्पेशल टास्क फोर्स के कार्य और जिम्मेदारियां निम्नानुसार होंगी: –

  1. अतिक्रमण और अनधिकृत भवनों के निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में विभिन्न स्रोतों से सूचना और खुफिया जानकारी पर अधिनियम।
  2. भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों को अतिक्रमित भूमि की सुरक्षा और पुनः प्राप्ति के लिए सलाह देना।
  3. भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानून के उल्लंघन के लिए एफआईआर का आदेश, जैसा कि लागू हो।
  4. अगले महीने की 7 तारीख तक मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। संभाग के आयुक्त के माध्यम से सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए संबंधित जिले के आयुक्त।
  5. अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों की नियमित निगरानी के लिए जीएसडीएल / उपग्रह मानचित्रों का उपयोग करें।
  6. एसटीएफ के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से एसटीएफ की बैठकों में भाग लेना होता है और वे अपने अधीनस्थों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं भेज सकते।
  7. ३,१ ९९ / ३ ९ नवंबर को सीडब्ल्यूओ ४/१ / ९ ३ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में कनिष्ठ अभियंता और स्टेशन हाउस अधिकारी किसी भी अतिक्रमण या अनधिकृत संरचनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
  8. जिला कार्यबल एसटीएफ के कामकाज की निगरानी और समन्वय जारी रखेगा।