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विवाह का पंजीकरण

1. आवेदन पत्र सभी संबंध में पूरा किया गया और पति और पत्नी दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

2. Rs.100 / – का शुल्क मैरिज क्लर्क के पास जमा किया जाना है और रसीद फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना है।

3. दोनों पक्षों के जन्म की तारीख के दस्तावेजी साक्ष्य स्व। (मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट / पासपोर्ट / जन्म प्रमाण पत्र)।

4. दोनों पक्षों के स्वयं सत्यापित आवासीय प्रमाण (वोटर आई-कार्ड / राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट आदि)।

यदि उपलब्ध हो तो 5. स्वप्रमाणित विवाह निमंत्रण कार्ड।

6. पति और पत्नी से निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग शपथ पत्र देना:

क) शादी की तारीख और जगह।

b) जन्म तिथि।

c) विवाह के समय मार्शल की स्थिति।

d) पुष्टि कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार संबंध की निषिद्ध डिग्री के भीतर पक्ष एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

ई) नागरिकता।

7. पहचान के प्रयोजन के लिए, प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र के रूप में हो सकता है, जिसमें पति और पत्नी की सत्यापित तस्वीरें हों, जो केंद्रीय या राज्य सरकारों के किसी अधिकारी / अधिकारी या केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों की सत्यापित हों जिनकी पहचान पैन या इनकम टैक्स वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

8. केंद्र या राज्य सरकारों या संघ के किसी भी अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से दोनों पक्षों के पासपोर्ट आकार के फोटो (प्रत्येक की प्रतियां) के साथ-साथ उनकी औपचारिक तस्वीरें

पीएसयू / स्वायत्त निकायों का क्षेत्र प्रशासन जिसकी पहचान आयकर के पैन वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।

9. तलाक की डिक्री / विधवा / विधुर के मामले में पति / पत्नी के तलाक और मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में आदेश की प्रति।

10. जहां धार्मिक स्थान पर विवाह को रद्द कर दिया गया है, पुजारी से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

11. एक विदेशी नागरिक के मामले में, दूतावास से उसके वर्तमान मार्शल स्टेटस के संबंध में एक प्रमाण पत्र।

12. यदि एक पक्ष हिंदू, बुधवादी, जैन और सिख धर्मों के अलावा किसी अन्य से संबंधित हो, तो विवाह के लिए पुजारी से धर्मांतरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

13. आवेदकों को विवाह के पंजीकरण के लिए उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन करना होगा, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में या तो आवेदक रहता है।

14. यदि विवाह दिल्ली में किया जाता है, लेकिन आवेदक दिल्ली में नहीं रहते थे, तो विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन उपायुक्त कार्यालय को करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह को रद्द कर दिया गया है।

आवश्यक समय -1 दिन