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चुनाव कार्यालय

चुनाव के लिए सामग्री

दिल्ली के ग्यारह राजस्व जिले के जिला मजिस्ट्रेटों को उनके संबंधित जिलों के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है। तो जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) भी Jt.CEO (दक्षिण) है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उनकी सहायता के लिए एक एसडीएम (चुनाव), एक कार्यालय अधीक्षक और लिपिक कर्मचारी हैं। डीएम (दक्षिण) के प्रभार में तीन कार्यात्मक एसडीएम हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोल पंजीकरण अधिकारी और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक एडीएम के रूप में नामित किया गया है। एसडीएम विधानसभा चुनाव के दौरान ईआरओ के रूप में और संसदीय चुनाव के दौरान एआरओ के रूप में भी काम करते हैं।

नियमित प्रशासनिक कार्यों के अलावा, चुनाव से संबंधित मामलों में उपायुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है:

  1. निर्वाचक नामावली की तैयारी और अद्यतन।
  2. चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार करना
  3. चुनाव का संचालन।
  4. चुनाव के संबंध में भारत और मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली के चुनाव आयोग के कार्यालय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
  5. एसपीएल सारांश संशोधन 2020

संसदीय क्षेत्रः-

दक्षिण जिले में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं।

  1. दक्षिणी दिल्ली
  2. दक्षिण पश्चिम दिल्ली
  3. साउथ ईस्ट दिल्ली

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

दक्षिण जिले में 05 विधानसभा क्षेत्र हैं। जुलाई 2016 तक, सभी 857322 मतदाता हैं- 484085 पुरुष, 373187 महिला और 50 थर्ड जेंडर। इन निर्वाचन क्षेत्रों से विधायक के साथ निर्वाचन क्षेत्र हैं: –
एसी नं एसी का नाम मतदाताओं की संख्या प्रमुख क्षेत्र को कवर किया विधायक का नाम फोन नंबर।
43 मालवीय नगर 139910
45 महरौली 181625
46 छतरपुर 187443
47 देवली 206941
48 डॉ। अम्बेडकर नगर 141403

निर्वाचक नामावली की तैयारी और अद्यतन

निर्वाचक नामावली और उनके आवधिक संशोधन की तैयारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण द्वारा की जाती है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी होते हैं। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए, उन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

मतदाता सूची में संशोधन और नाम शामिल करना आदि।

भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा करके मतदाता सूची में संशोधन का आदेश दिया।

  1. मतदाता सूची की सारांश प्रकृति का विशेष संशोधन और
  2. एक गहन प्रकृति का विशेष संशोधन

उद्देश्य

उपरोक्त संशोधन का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार से पूर्ण स्वच्छ और सटीक रोल तैयार करना है। संशोधन का एक दूसरा उद्देश्य मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) कार्यक्रम के साथ मतदाता सूची को सिंक्रनाइज़ करना है।

मतदाता के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता

  1. आवेदक एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  2. उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. वह क्षेत्र का साधारण निवासी होना चाहिए

आयु का सत्यापन

आयु का सत्यापन किया जा सकता है

  1. जन्म प्रमाण पत्र
  2. स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र
  3. पासपोर्ट
  4. बपतिस्मा प्रमाणपत्र आदि

मतदाता सूची तैयार करना

एक गहन प्रकृति का विशेष संशोधन: यह प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर किया जाता है। उनके काम की देखरेख एक पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है। प्रगणक मुख्य रूप से निम्नलिखित दावों की पुष्टि करता है

  1. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करना।
  2. स्थानांतरण मामले।
  3. मौत के मामले।
  4. क्या ईपीआईसी पहले निर्वाचक को जारी किया गया है।

सारांश प्रकृति का विशेष संशोधन:

  1. प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक नामित अधिकारी नियुक्त किया जाता है जहां मसौदा रोल प्रकाशित होता है। वह मसौदा मतदाता सूची के प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें व्यक्तियों / पार्टियों द्वारा निरीक्षण की अनुमति दी जाती है, नामों को शामिल करने के लिए आवेदन पत्र बनाने के लिए रूपों की आपूर्ति (लागत से मुक्त) (फॉर्म -6), शामिल किए जाने पर आपत्ति करने के लिए प्रपत्र। (फॉर्म -7) और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों के सुधार के लिए फॉर्म (-8) फॉर्म नंबर 6,7,8 ईआरओ / एयरो के वीआरईसी कार्यालय में और साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र में भी उपलब्ध हैं। पूर्ण किए गए फॉर्म स्वीकार किए जाते हैं और दावेदारों को उचित पावती दी जाती है। पूरा आवेदन प्रत्येक ईआरओ द्वारा एरोस के माध्यम से एकत्र किया जाता है। ईआरओ / एरोस के पर्यवेक्षक के अधीन क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा तुरंत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। सुओ मोटो कार्रवाई भी नियम 21 के नियम के तहत की जाती है। नियम, 1960 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु की सूचना के आधार पर मृत व्यक्तियों के नाम को हटाने के लिए M.C.D. सभी दावों और आपत्तियों का विधिवत निपटारा होने के बाद अंतिम रोल तैयार किया जाता है।
  2. अंत में प्रकाशित रोल की प्रतियां उन सभी स्थानों पर निरीक्षण के लिए रखी गई हैं जहाँ एक सप्ताह की सीमित अवधि के लिए मसौदा रोल उपलब्ध कराया गया था। जनता के लिए अंतिम रोल की अधिक पहुंच के लिए। इसके अलावा, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे लाइब्रेरी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस अधिकारियों आदि में रोल की प्रतियां प्रदर्शित की जाती हैं।
  3. इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की वास्तविक शिकायतों को खत्म करना है ताकि प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए पास के स्थान पर अंतिम रोल की अनुपलब्धता के बारे में और मतदाता सूची की सफाई में उनकी भागीदारी के स्तर को बढ़ाया जा सके।

नोट: –
फॉर्म नंबर 6, 7, 8 को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के वीआरईसी में कार्यालयीन समय के दौरान पूरे साल में जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब चुनाव परिणाम घोषित होने तक चुनाव को अधिसूचित किया जाए।

ईआरओएस- ईआरओ का वैधानिक कार्य।

ईआरओ की सूची
एसी नं। एसी का नाम ई आर ओ एयरो संपर्क नंबर।
43 मालवीय नगर श्रीविकास अहलावत, एसडीएम (साकेत) श्री प्रेमसन 011-26180870
45 महरौली रविन्द्र कुमार। – एसडीएम (हौज खास) श्री कमलजीत तलवार 011-26642800
46 छतरपुर 011-26805726
47 देवली श्री कृष्ण कुमार, एसडीएम डीईएफ़एस कॉलोनी) सुश्री लाल वर्मोई 011-29562531
48 डॉ। अम्बेडकर नगर सुश्री ऋचा, एडीएम (दक्षिण) श्री अनिल वर्मा 011-29963914

मतदाता फोटो पहचान पत्र (ई पी आई सी)

  1. दिल्ली में वर्ष 1994 में शुरू हुई इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) के जारी करने की योजना को कुछ अप्रत्याशित कारणों के कारण 1 जुलाई 1998 को बंद कर दिया गया था। ई पी आई सी किसी की पहचान को साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
  2. वर्तमान में ईपीआईसी कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 11 (ग्यारह) नामित फोटोग्राफी स्थानों पर चलाया जा रहा है। प्रथम चरण, जिसमें केवल अवशिष्ट मतदाताओं को लिया गया था, पहले ही खत्म हो चुका है। अब, सभी ग्यारह विधानसभा क्षेत्रों में दूसरा चरण पूरे जोरों पर है।
  3. इस जिले के अंतर्गत आने वाले सभी डी.पी.एल. एसडीएम / एडीएम और डीसी द्वारा बारीकी से निगरानी, ​​पर्यवेक्षण और समन्वय किया जाता है।

फारम की सूची

  1. ECI-EPIC-001- फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए
  2. ECI-EPIC-002- डुप्लिकेट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन
  3. ECI-EPIC-004- इलेक्टर के ई पी आई सी में दोषों के सुधार के लिए
  4. वर्तमान अभियान का आयोजन फोटोग्राफी के लिए अवशिष्ट मतदाताओं को कवर करने और आयोजन ऑन लाइन ’के आधार पर ईपीआईसी के मुद्दे को कवर करने के लिए किया जाता है।

डीपीएल का दौरा करते समय, निर्वाचक को अपनी पहचान साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज लाने चाहिए।

  1. एक परिवार के सदस्य पहले से ही एक ईपीआईसी है
  2. ड्राइविंग लाइसेंस
  3. कार्यालय का पहचान पत्र
  4. आयकर विभाग का पैन कार्ड।
  5. बैंक पास एक फोटो है
  6. पास पोर्ट आदि।
  7. यदि निर्वाचक को सूचना का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और उसे अपने मतदान केंद्र क्रमांक और उसके क्रमांक की जानकारी नहीं है, तो कृपया चिंता न करें। हमारी खोज और क्वेरी टर्मिनल आपकी समस्या को हल करने के लिए है।
  8. किसी भी गलती आदि से बचने के लिए ई पी आई सी पर विवरण भी देखें
  9. डुप्लिकेट ईपीआईसी के लिए, उचित रसीद के लिए 25 / – रुपये का शुल्क लिया जा रहा है
  10. आप जीवन के लिए पूरी तरह से अद्वितीय पहचान करेंगे
  11. यह मौका ई पी आई सी के साथ आपकी पहचान स्थापित करता है
  12. चुनाव का संचालन
  13. लोगों के घर के लिए चुनाव
  14. दिल्ली की विधान सभा के लिए चुनाव

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

  1. संयुक्त सीईओ (दक्षिण) – पीएचसी 29535025
  2. एसडीएम (चुनाव) – 011-29534740
  3. संबंधित ईआरओ / ए ई आर ओ